प्रवर्तन निदेशालय ने आज बताया कि धन शोधन और कथित उगाही मामले में पत्रकार उपेंद्र राय की 26.65 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया, ” कुर्क की गई संपत्ति में महंगी कारें, फ्लैट और म्यूच्यूल फंड सहित बैंक में जमा राशि शामिल है।” राय और अन्य लोगों के खिलाफ पीएमएलए के तहत संपत्ति कुर्क करने के अस्थायी आदेश जारी किए गए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुर्क की गई पूरी संपत्ति का मूल्य 26.65 करोड़ रुपये है। प्रवर्तन निदेशालय ने राय को आठ जून को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तिहाड़ जेल में उस समय गिरफ्तार था जब उन्हें कुछ देर पहले ही कथित जबरन वसूली और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े सीबीआई के एक मामले में जमानत मिली थी।
दरअसल इससे पहले राय को सीबीआई ने तीन मई को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन करने, गलत जानकारियां मुहैया कराके नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा बनाये गये हवाईअड्डा पर आने जाने के पास को हासिल करने और मुंबई के एक कारोबारी के खिलाफ आयकर विभाग के एक मामले में छेड़छाड़ करने तथा कथित उगाही के मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने राय के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 2017 में पत्रकार उपेंद्र राय के खाते में हर बार एक लाख से ज्यादा के लेनदेन हुए हैं और पत्रकार उपेंद्र राय के खाते में 79 करोड़ रुपये आए जिनमें से इस दौरान 78.51 लाख रुपये निकाल लिए गए।
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