Thursday, August 30, 2018

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : दूसरे राज्यों की सरकारी नौकरियों में नहीं मिलेगा आरक्षण

नई दिल्ली : दिल्ली में सरकारी नौकरी में SC/ST आरक्षण के लाभ को लेकर ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये अखिल भारत स्तर पर आरक्षण का नियम विचार करने योग्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक राज्य के SC/ST समूह के सदस्य दूसरे राज्य के सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं ले सकते हैं।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि एक राज्य में जो व्यक्ति अनुसूचित जाति में है तो क्या वह दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति में मिलने वाले आरक्षण का लाभ ले सकता है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि कोई भी राज्य सरकार अपनी मर्जी से अनुसूचित जाति, जनजाति की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकती है।

ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का ही है। या फिर राज्य सरकारें संसद की सहमति से ही लिस्ट में कोई बदलाव कर सकती है। हालांकि, जो व्यक्ति राजधानी दिल्ली में सरकारी नौकरी करने वालों को अनुसूचित जाति से संबंधित आरक्षण केंद्रीय सूची के हिसाब से मिलेगा।



from Punjab Kesari (पंजाब केसरी) https://ift.tt/2MZUNc4

No comments:

Post a Comment