नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता एम एल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अस्थाना की बीसीएएस पद पर नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज प्राथमीकि को रद्द करने से 11 जनवरी को इनकार कर दिया था और जांच पूरी होने के लिए 10 सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की थी। इस बीच सरकार ने 18 जनवरी को अस्थाना को बीसीएएस का निदेशक नियुक्त किया था।
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