नई दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बृहस्पतिवार को एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ को एस्सार स्टील के लिए आर्सेलर मित्तल की बोली पर आठ मार्च तक फैसला लेने निर्देश दिया। कर्ज के बोझ से दबी एस्सार स्टील के लिए आर्सेलरमित्तल ने 42,000 करोड़ रुपये की समाधान योजना पेश की है।
न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि यदि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की अहमदाबाद पीठ निर्धारित तिथि तक फैसला लेने में नाकाम रहती है तो वह ब्योरा मंगाएगी और आदेश पारित करेगी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा, एनसीएलटी को आठ मार्च तक इस पर फैसला लेना है, इसमें नाकाम होने पर एनसीएलएटी कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) द्वारा स्वीकृत समाधान योजना सहित सभी रिकॉर्ड्स को मंगवा सकती है।
एनसीएलटी इस मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को करेगी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनसीएलटी की रजिस्ट्री को अहमदाबाद पीठ और उसके सदस्यों को इस आदेश के संबंध में सूचित करने का भी निर्देश दिया है। एनसीएलटी का यह निर्देश आर्सेलर मित्तल की ओर से दाखिल किए एक आवेदन पर आया है। आर्सेलर मित्तल ने कर्ज में डूबी एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए 42,000 करोड़ रुपये की बोली लगायी है। इसे एस्सार को कर्ज देने वाले कर्जदाताओं की समिति ने मंजूरी दे दी है और एनसीएलटी का इसे अनुमति देना बाकी है।
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