Thursday, November 1, 2018

एयरसेल मैक्सिस : कोर्ट ने चिदंबरम को 26 नवंबर तक अंतरिम राहत दी

दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किए गए एयरसेल मैक्सिस धनशोधन मामले में गुरूवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम तथा उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से 26 नवंबर तक अंतरिम राहत प्रदान की है। इस मामले की सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को इस मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ का आर्ग्रह किया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने मामले की सुनवाई के बाद चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ए जाने का आदेश दिया और उन्हें एक नवंबर तक अंतरिम राहत प्रदान की गई है।

दरअसल सीबीआई इस मामले की जांच इस पहलु से कर रही है कि 2006 में चिदंबरम ने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए किसी विदेशी फर्म को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की अनुमति किस आधार पर दी थी जबकि इसके लिए केवल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ही सक्षम थी। इस मामले में 3500 करोड के एयरसेल मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रूपए के आईएनएक्स मीडिया मामले में वह जांच एजेंसियों के घेरे में हैं।



from Punjab Kesari (पंजाब केसरी) https://ift.tt/2Dgzcrs

No comments:

Post a Comment