Friday, November 30, 2018

केन्द्र ने मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी

केन्द्र सरकार ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति सीबीआई को दे दी है। जैन के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। अधिकारियों ने गुरुवार को इस आशय की जानकारी दी। केन्द्र के इस कदम से भाजपा-नीत केन्द्र सरकार और आप की दिल्ली सरकार के बीच पहले से खराब संबंधों में और खटास आना तय है।

इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दावा किया कि जैन अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली के लोगों की दुश्मन है।

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पिछले साल प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा था, ‘‘यह आरोप है कि जन प्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए मंत्री ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के बीच अपने आय के ज्ञात स्रोतों से इतर 1.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कमाई है। उनकी पत्नी और सहयोगियों ने यह अपराध करने के लिए उन्हें कथित रूप से उकसाया है।’’

जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगते हुए सीबीआई ने दावा किया था कि मंत्री ने पिछले पांच वर्षों में अपने नियंत्रण वाली दिल्ली की कंपनियों के नाम से 200 बीघा कृषि भूमि खरीदी है और करोड़ों रुपये काला धन को सफेद बनाया है।

केन्द्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ आय के अज्ञात स्रोतों से जमीन खरीदने को लेकर सीबीआई द्वारा 24 अगस्त, 2017 में मामले के सिलसिले में मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है।

सीबीआई ने यह मामला जैन, उनकी पत्नी पूनम, कथित सहयोगियों अजीत प्रसाद जैन, वैभव जैन, सुनील कुमार जैन और अंकुश जैन के खिलाफ दर्ज किया है।



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