Wednesday, October 31, 2018

पंकज पांडे की गिरफ्तारी पर रोक

नैनीताल : उत्तराखंड के बहुचर्चित राष्ट्रीय राजमार्ग-74 (एनएच-74) घोटाले में आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी डॉ. पंकज पांडे को फिलहाल राहत मिल गयी है। भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिये 14 नवम्बर की तिथि तय कर दी है। तब तक विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। डॉ. पंकज पांडे उधमसिंह नगर जिले के एनएच-74 घोटाले में आरोपी हैं।

लगभग 300 करोड़ रुपये के इस घोटाले में उन पर आरोप है कि उधमसिंह नगर में तैनाती के दौरान बतौर आर्बिटेटर उन्होंने एनएच के लिये जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ियां कीं। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एनएच के लिये अधिग्रहीत जमीन का लैंड यूज बदला गया और कई गुना मुआवजा बांटा गया। यह भी आरोप हैं सरकारी जमीनों तक का भी मुआवजा बांट दिया गया।

इस मामले कई राज्य व प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) अधिकारी समेत 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जिनमें से पांच लोग हाल ही में उच्च न्यायालय से जमानत पर छूटे हैं। बाकी जेल में बंद हैं।

ईडी के हाथ लगे कुछ अहम साक्ष्य



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