Wednesday, August 1, 2018

तोहफा : अब बिना आधार के मिलेगी दिव्यांगों और बुजुर्गों को पेंशन

नई दिल्ली : वृद्धों, दिव्यांगों और विधवाओं को अब आधार के कारण दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही पेंशन मिलने में किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उक्त श्रेणी के ऐसे सभी लाभार्थियों को आसानी से पेंशन मिल सकेगी जिनके खाते से आधार लिंक नहीं होने के कारण या तो उन्हें पूरी पेंशन या बाद में सरकार द्वारा बढ़ायी गई पेंशन नहीं मिल पा रही थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उक्त श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार डी-लिंक करने और आधार लिंक बैंक अकाउंट की अनिवार्यता समाप्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

इस निर्णय के अनुसार जो पेंशन आधार न लिंक होने की वजह से रोकी गई थी उन्हें पुरानी पेंशन राशि के साथ जारी किया जाएगा। साथ ही उक्त श्रेणियों के तीनों लाभार्थियों को अप्रैल 2018 से बढ़ी हुई भी पेंशन मिलेगी। इस संबंध में समाज कल्याण मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने बताया कि खाते से आधार लिंक न होने के कारण बड़ी संख्या में वृद्धों,विधवाओं और दिव्यांगों को परेशान होना पड़ रहा था। लोगों ने बैंक में अपने आधार दे दिये और अधिकारियों ने इसका नो योर कस्टमर (केवाईसी) के तहत ब्यौरा तो दर्ज कर दिया। लेकिन इसे पेंशन पेमेंट आधार पोर्टल के साथ लिंक नहीं किया।

इसके अलावा लाभार्थियों ने समाज कल्याण के ऑफिस में भी आधार दे दिया। सरकार को लाभार्थियों से पेंशन न मिलने की शिकायत बड़े पैमाने पर मिली। इसके बाद बैंकों के सीनियर अधिकारियों के साथ भी बैठकें की गईं। सरकार ने निर्णय लिया कि आधार लिंकेज का काम भी साथ-साथ चले लेकिन इसके अभाव में किसी की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने आधार लिंक बैंक अकांउट की अनिवार्यता समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2016 में उक्त तीनों श्रेणियों के लाभार्थियों की पेंशन बढ़ायी थी। लेकिन बढ़ी हुई पेंशन केवल आधार से जुड़े खातों में दी जा रही थी।

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