मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने साल 2014 में ‘आपत्तिजनक’ भाषण देकर आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर एक मुकदमे को इलाहाबाद की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया। अभियोजन पक्ष के वकील ने गुरुवार को कहा कि पुलिस ने पहले ही शाह को क्लीन चिट दे दी है लेकिन अदालत ने रिपोर्ट अभी तक स्वीकार नहीं की है क्योंकि तत्कालीन सहायक निर्वाचन अधिकारी रहे शिकायकर्ता राम कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता पर चार अप्रैल 2014 में मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करते समय ‘‘आपत्तिजनक’’ भाषण देने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और जन प्रतिनिधि कानून की धारा 123(3) के तहत आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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