दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित हाथापाई मामले में 18 मई को पुलिस द्वारा दर्ज किए गए उनके बयान की प्रति और वीडियो की प्रति मांगी थी। आपको बता दे कि पुलिस ने इस मामले में 18 मई मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर करीब 3 घंटे तक 100 से ज्यादा सवाल पूछे थे। पूछताछ की वीडियोग्राफी भी कराई थी। केजरीवाल ने इस पूछताछ की प्रति की मांग की है। मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया से भी पूछताछ की गई है।
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने केजरीवाल की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि गवाह से हुई पूछताछ की सीडी और बयान की कॉपी देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अभी तक यह साफ नहीं है कि पुलिस केजरीवाल को इस मामले में आरोपी बनाएगी या केवल गवाह के तौर पर मामले में रखेगी।
अदालत ने कहा कि केवल आरोपी को उसके और गवाहों के बयान की कॉपी लेने का अधिकारी है। यह पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने और आरोपी को समन जारी होने के बाद ही हो सकता है।
मुख्यमंत्री की ओर से अर्जी पर जिरह करते हुए अधिवक्ता बीएस जून ने कहा कि किसी भी मामले में गवाह एक जरूरी पक्ष होता है। पुलिस ने केजरीवाल से गवाह के तौर पर पूछताछ की थी।
जानिए ! क्या है पूरा मामला ?
दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि 19-20 फरवरी की आधी रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में बुलाई गई बैठक में उनके साथ आप के विधायकों ने कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की थी।
इस घटना के बाद अंशु प्रकाश एक हफ्ते की मेडिकल लीव पर चले गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के दो विधायकों प्रकाश जरवाल और अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था।
हालांकि बाद में दोनों को जमानत दे दी गई थी। इस मामले में केजरीवाल के तत्कालीन सलाहकार वी के जैन से भी पूछताछ की गई थी।
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