जम्मू-कश्मीर में अब दूसरे राज्यों के लोग भी सरकारी नौकरी कर सकेंगे। अनुच्छेद 370 और 35ए के खात्मे के साथ जम्मू कश्मीर की नौकरियों में पहली बार राज्य से बाहर के लोगों के लिए आवेदन की छूट दी गई है।
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