नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जवाब से असंतुष्ट दिल्ली की एक अदालत ने जांच एजेंसी के तीन वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि वे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ छह करोड़ रुपये से अधिक के धनशोधन मामले में चल रही जांच के बारे में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जानकारी दें।
विशेष न्यायाधीश कामिनी लाऊ ने मामले में ईडी के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह, सहायक निदेशक डी डी नेगी और संयुक्त निदेशक डी एस सिद्धू को सात मार्च को पेश होने और जांच की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला परिवार के सदस्यों की भूमिका, और किस तरह अपराध से धन हासिल किया गया और इसके ताने-बाने से संबंधित साक्ष्यों के बारे में भी जानकारी मांगी है।
अदालत ने अपने हालिया आदेश में कहा कि जब उसने ईडी के विशेष लोक अभियोजक और जांच अधिकारी से अपराध से धन हासिल किये जाने, उसके स्वरूप और तानेबाने तथा अपराध से हासिल धन को वैध के तौर पर पेश करने के बारे में पूछा तो वे उन्हें संतुष्ट करने में नाकाम रहे।
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