कोटद्वार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार साल की नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में नाबालिग की मां ने कोतवाली कोटद्वार में 3 अक्टूबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी और पोक्सो के विशेष अधिवक्ता राकेश सामवेदी ने बताया कि कोटद्वार में नाई का काम करने वाले रियाजुद्दीन निवासी मुजफ्फरनगर थाना बड़ापुर जिला बिजनौर ने 3 अक्टूबर 2017 को आंगनबाड़ी से घर लौटी नाबालिग को उस वक्त लालच देकर अपने पास बुलाया जब उसकी मां काम से बाहर गई थी और बड़ा भाई स्कूल गया था।
रियाजुद्दीन पास में ही किराए के कमरे में रहता था। आरोपी ने चार साल की मासूम को अपने पास बुलाया और अंदर से कमरा बंद कर दिया। बालिका की मां जब घर लौटी तो बच्ची घर पर नहीं थी। आस पड़ोस में खोजा गया लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद रियाजुद्दीन के कमरे से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। कमरा अंदर से बंद था, खटखटाने पर आरोपी ने कमरा खोला और मौकर देखकर फरार हो गया। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
उसी दिन उसकीमां ने थाना कोटद्वार में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रियाजुद्दीन को उम्रकैद की सजा और बीस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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– विवेक बनियाल
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