मुंबई कोरोना संक्रमण के इस वक्त में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने अथवा धूम्रपान करने वालों से महाराष्ट्र सरकार सख्ती से निपटेगी। इसके लिए सरकार ने महामारी रोकथाम कानून के तहत जारी गाइडलाइंस में भी संशोधन किया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘पान और तंबाकू खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूककर गंदगी फैलाने वाले और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर आर्थिक जुर्माने के अलावा अब उनसे सोशल सर्विस भी कराई जाएगी।’ टोपे ने कहा, ‘सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, धूम्रपान करना और गंदगी फैलाना पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन कोरोना के इस संक्रमण काल में इस पर कड़ाई से अमल करना और ज्यादा जरूरी हो गया है। इसकी वजह है कि थूकने से फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आम जनता के हित और सेहत की सलामती के लिए सरकार का यह फैसला पूरे राज्य में लागू हो गया है। दो महीनों से ज्यादा समय से बंद है सिगरेट, बीड़ी की दुकानों पिछले दो महीनों से ज्यादा समय से जारी लॉकडाउन के दौरान सरकार ने पान, सिगरेट, बीड़ी की दुकानों को बंद करने का आदेश दे रखा है। इसके बावजूद लोग गलत तरीके से तंबाकू जनित पदार्थों की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। जुर्माना और सजा
- पहली बार सार्वजनिक स्थान पर थूकने या धूम्रपान करने पर 1,000 रुपये जुर्माना और एक दिन की सोशल सर्विस की सजा
- दूसरी बार पकड़े जाने पर 3,000 रुपये जुर्माना और 3 दिन की सोशल सर्विस की सजा
- तीसरी बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और पांच दिन की सोशल सर्विस की सजा
- इसके अलावा, आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत इस जुर्म में 6 महीने से 2 साल तक की सजा
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