मुंबई/पुणे कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे महाराष्ट्र ने लॉकडाउन (Maharashtra Lockdown) के तीसरे चरण के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी। लोगों ने उम्मीद जताई थी कि काफी छूट मिलेगी लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली सरकार ने पुणे, मुंबई (Mumbai lockdown) समेत कई प्रभावित इलाकों में मामूली छूट के साथ लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात कही है। राजधानी मुंबई (MMR) के अलावा पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और मालेगांव नगर पालिका क्षेत्र में भी बहुत कम ढील दी जाएगी। रेड जोन में हैं 14 जिले 17 मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन में महाराष्ट्र के 14 जिले रेड जोन में घोषित किए गए हैं। इन 14 जिलों में ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पालघर भी शामिल हैं। इसके अलावा 16 जिले ऑरेंज जोन और छह जिले ग्रीन जोन हों। रेज जोन वाले 14 जिलों में से पांच जिले सिर्फ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर), पुणे और मालेगांव में हैं। इन इलाकों में पाबंदियों को और सख्त कर दिया गया है। बाकी के नौ जिलों में थोड़ी-बहुत छूट दी गई है। प्राइवेट दफ्तरों को परमिशन नहीं राज्य के चीफ सेक्रेटरी के आदेश में कहा गया है कि 33 पर्सेंट स्ट्रेंथ के साथ भी प्राइवेट दफ्तरों को खोलने की अनुमति नहीं है। खासकर मुंबई में तो बिलकुल भी नहीं। हालांकि, राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि कुछ दिनों के बाद 10 पर्सेंट स्ट्रेंथ के साथ कुछ दफ्तरों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इसमें भी शर्त यह होगी कि अगर काम करने वाले कर्मचारी अपनी गाड़ी से आ सकें। शराब की दुकानों पर सस्पेंस बरकरार महाराष्ट्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि रेड जोन वाले इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एमएमआर, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और मालेगांव नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। राज्य में सरकारी, देसी और आईएमएफएल स्टोर्स को मिलाकर कुल 4200 शराब की दुकानें हैं। इनमें से 1400 दुकानें सिर्फ इन पांच नगर पालिका क्षेत्रों में हैं। इनके अलावा बाकी जिलों में डीएम और एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेकर दुकानें खुलवा सकते हैं। चार पहिया गाड़ियों में दो और बाइक पर एक व्यक्ति की इजाजत अधिकारी ने यह भी बताया कि शराब की दुकानों को लेकर जल्द ही गाइडलाइन्स जारी कर दिए जाएंगी। फिलहाल परिस्थितियों की पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकानें खोलने पर सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से बरकरार रहे। राज्य सरकार की गाइडलाइन्स के मुताबिक, जिन कामों की अनुमति है, उनके लिए लोग गाड़ी से निकल सकते हैं। चार पहिया गाड़ी में दो ड्राइवर के अलावा दो सवारी और मोटर साइकल पर सिर्फ एक व्यक्ति की अनुमति है। मेड्स को नहीं मिली परमिशन केंद्र सरकार ने घरेलू काम करने वालों को अनुमति दे दी लेकिन राज्य सरकार ने अभी इसपर कोई राय नहीं दी है। घरेलू काम के लिए जाने वालों को अभी भी कलेक्टर या पुलिस से परमिशन लेनी होगी। केंद्र सरकार के इसकी परमिशन मिलने के बाद मुंबई में मेड्स की एंट्री को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक, मेड्स जरूरी सर्विसेज का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में अगर वे गैर-कंटेनमेंट जोन से भी आती हैं, तब भी उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। दुकानों को मिल गई है अनुमति राज्य सरकार ने भी मार्केट से अलग दुकानों, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की दुकानों और अड़ोस-पड़ोस वाली दुकानों को अब खोलने की परमिशन दे दी गई है। हालांकि, एमएमआर, मालेगांव, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ इलाकों में इनको परमिशन नहीं है। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि अगर एक लेन में पांच या पांच से ज्यादा दुकानें हैं, तभी वहां जरूरी सामानों की दुकानें खोली जा सकती हैं। राज्य के बिल्डर्स भी शुरू कर सकेंगे काम बिल्डर्स को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने उन साइट्स पर काम शुरू करने की अनुमति दे दी है, जहां अभी भी मजदूर मौजूद हैं। बाहर से मजदूरों को लाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ एमएमआर में ही 1200 ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जहां 70 हजार मजदूर हैं। इसके अलावा मॉनसून से पहले पूरे होने वाले कामों को भी अनुमति दे दी गई है। जरूरी सामान के लिए ई-कॉमर्स को भी परमिशन ई-कॉमर्स के लिए राज्य सरकार ने सिर्फ जरूरी सामानों, दवाइयों और मेडिकल संबंधी उपकरणों की डिलिवरी की अनुमति दी है। रेड जोन वाले जिलों को ग्रामीण इलाकों में इंडस्ट्रियल वर्क की अनुमति दे दी ही है। इनमें वसई-विरार, पालघर, भिवंडी और रायगड़ के भी ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। खुलेंगे सरकारी दफ्तर एमएमआर, पुणे, मालेगांव, और पिंपरी चिंचवाड़ नगर पालिका क्षेत्र के शहरी इलाकों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी दफ्तरों में 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम होगा। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक, गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के आने-जाने पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
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