Sunday, December 6, 2020

HIV संक्रमित करना, हत्या की कोशिश नहीं- दिल्ली हाई कोर्ट

एचआइवी संक्रमित व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू की पीठ ने कहा कि याची को आइपीसी की धारा 307 ([हत्या की कोशिश)] के तहत नहीं बल्कि धारा 270 ([संक्रमण फैलाने)] के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।

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