सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी मामले में वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह पूरी तरह से स्वीकार्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने इलहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को रद कर दिया।
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