इस विधेयक को आधिकारिक रूप से कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल-2020 नाम दिया गया। इस विधेयक में कर्नाटक में गो हत्या पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए प्रावधान किए गए। गो हत्या उसकी तस्करी गोवंश पर अत्याचार पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
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