न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि जिन आशंकाओं को लेकर मामले की शुरआत हुई उन्हें अभियोजन सही साबित करने में असफल रहा। इसलिए सभी नौ आरोपितों को दोषमुक्त किया जाता है। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा सुबोध मिश्रा के कोर्ट में हुई।
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