सुप्रीम कोर्ट ने एक अभियुक्त को अनुकूल आदेश पाने के लिए निचली अदालत के फैसले की गलत प्रति पेश करने और ऐसा कर उसे गुमराह करने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने उसे छोड़ देने की अनुमति दी थी।
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