केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथिक डाक्टरों को को कोविड का इलाज करा रहे मरीजों को दिशानिर्देशों में वर्णित दवाओं को अतिरिक्त दवाओं के तौर पर देने की अनुमति प्रदान की है।
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