लखनऊ रमजान, ईद और बड़ा मंगल आदि के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 30 मई तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके मुताबिक, इस दौरान पड़ने वाले त्योहारों पर पशुओं को काटने, मांस बेचने और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जेसीपी (एलओ) नवीन अरोरा ने बताया कि 30 मई तक धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जुलूसों और खेल गतिविधियों पर रोक रहेगी। बिना पुलिस की अनुमति के खाद्य पदार्थ और प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। लाउडस्पीकर और टेंट भी नहीं लगाया जा सकेगा। रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बैन होगा। किसी भी स्थान पर भीड़ लगाने की अनुमति नहीं होगी। पाबंदियों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मास्क नहीं लगाया था, 8 पर मुकदमा दर्ज इस बीच मास्क न लगाने पर स्थानीय पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महानगर इंस्पेक्टर यशकांत सिंह ने बताया कि शनिवार रात निशातगंज मार्केट स्थित पुल के नीचे काफी लोग जमा थे। वहां आठ लोगों ने न तो मास्क लगा रखा था और न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। वहीं, अमीनाबाद के फतेहगंज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के आरोप में 5 दुकानदारों पर केस दर्ज किया गया है। पाबंदियां ये भी... •बिना पास और मास्क के कोई भी वाहन लेकर नहीं चलेगा। •धार्मिक स्थलों व दीवारों पर बैनर, पोस्टर और झंडे नहीं लगाए जा सकते हैं। •सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या अफवाह फैलाए जाने पर ग्रुप एडमिन को उसे डिलीट करना होगा व ग्रुप से बाहर कर पुलिस को सूचना देनी होगी। •चाइनीज तार बांधकर पतंग उड़ाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। प्रतिबंधित और उससे इतर समय में किसी को लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना है तो उसे इजाजत लेनी होगी।
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