समित सेन, मुंबई अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुए एक साल से ज्यादा समय हो गया है, तो आपको नए लर्नर (प्रशिक्षु) के तौर पर ही लिया जाएगा। इसका मतलब आपको फिर से लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और फिर परमानेंट लाइसेंस के लिए 30 दिन का इंतजार करना होगा। मौजूदा समय में अगर आप एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करते पकड़े जाते हैं, तो 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। आरटीओ अभय देशपांडे ने बताया, 'हम संशोधित मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत काम करने के लिए बाध्य हैं। महाराष्ट्र ने राज्य के सभी 50 आरटीओ में इस नए नियम को लागू कर दिया है।' उन्होंने कहा कि रीन्यूअल के लिए आने वाले आवेदनों को अब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और उन्हें लर्निंग लाइसेंस के आवेदनों की तरह ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा परमानेंट लाइसेंस के लिए किए जाने वाले एक महीने के इंतजार से भी छूट नहीं दी जाएगी।' नए नियम से लोगों में काफी गुस्सा इस नए नियम से लोगों में भी काफी गुस्सा है। उन्हें लाइसेंस एक्सपायर होने पर फिर से लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना होगा, जबकि वे इतने पुराने ड्राइवर हैं। दीपक कुलकर्णी का डीएल एक साल से ज्यादा समय से एक्सपायर है। दीपक ने कहा, 'मैं पिछले 15 सालों से ड्राइविंग कर रहा हूं। आजतक सारे नियमों का पालन किया। कभी एक भी नियम के उल्लंघन के लिए मेरे ऊपर फाइन नहीं लगा। मगर आज मुझे नए आवेदक के तौर पर लिया जा रहा है।' फिर से सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे नए नियम के मुताबिक, आपको फिर से सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। बायोमेट्रिक करवाना होगा और लर्निंग टेस्ट भी देना होगा। एक डेप्युटी आरटीओ ने बताया, 'कई लोग अब भी नए नियम से अनजान हैं। ऐसे में हमने ड्राइविंग स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे इस बारे में जागरूकता फैलाएं।'
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