राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि विदेश में आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के खातिर डाक्टर को जाना पड़ा। इसे मेडिकल लापरवाही नहीं कही जा सकती।
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