शीर्ष अदालत ने कहा कि जब न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया भारत के मुख्य न्यायाधीश (1993-1994 में) थे तो यह सुझाव दिया गया था कि मामलों की सुनवाई के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। पीठ ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस संबंध में पहल की जाए।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3lcjj9H
No comments:
Post a Comment