केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सामान्य स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों का शिक्षक-छात्र अनुपात तय करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि वहां इस तरह के छात्रों की संख्या के बारे में अनिश्चितता होती है।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3EF8G7v
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