जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा अदालत द्वारा समन जारी करना बेहद गंभीर मामला है और इसलिए जब तक हर आरोपित के खिलाफ विशेष आरोप न हों और उनकी भूमिका महज बयान से अधिक न हो तब तक मजिस्ट्रेट को समन जारी नहीं करना चाहिए।
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