सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अयोध्या में पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद-अस्पताल परिसर निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आइआइसीएफ) की ट्रस्ट डीड समन करने की मांग की गई थी।
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