सुप्रीम कोर्ट ने मछली पकड़ने वाली नौका के मालिक को केरल के कुछ मछुआरों की याचिका पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया। अपनी याचिका में मछुआरों ने 2012 की घटना के लिए उसे दिए जाने वाले दो करोड़ रुपये के मुआवजे में हिस्सा मांगा है।
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