Tuesday, September 21, 2021

प्रासंगिक प्रविधानों के मुताबिक ही जन्म तिथि में बदलाव संभव : सुप्रीम कोर्ट

Change of date of birth सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुब्रमण्यम को कर्नाटक स्टेट सर्वेट (डिटरमिनेशन आफ ऐज) एक्ट के मुताबिक जन्मतिथि में बदलाव का आवेदन कंपनी का कर्मचारी बनने (17 मई 1991) के एक साल के भीतर करना चाहिए था।

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