Change of date of birth सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुब्रमण्यम को कर्नाटक स्टेट सर्वेट (डिटरमिनेशन आफ ऐज) एक्ट के मुताबिक जन्मतिथि में बदलाव का आवेदन कंपनी का कर्मचारी बनने (17 मई 1991) के एक साल के भीतर करना चाहिए था।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3tXM7pP
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