रेलवे ने धूमपान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। ज्वलनशील वस्तुओं को ट्रेन में ले जाने और धूमपान करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना दंडनीय अपराध है।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3chnwoy
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