सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों सहित सभी घुसपैठियों की पहचान करके एक वर्ष के भीतर उन्हें वापस भेजने की मांग पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पहले से लंबित याचिका के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने का आदेश दिया है।
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