Saturday, March 20, 2021

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति के मौत के मामले में पीड़िता को 50,000 रुपये देने की अनुमति दी

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की लापरवाही से हुई थी व्यक्ति की मौत। जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने शुक्रवार को मृतक की पत्नी को 50000 रुपये का भुगतान करने की अनुमति दे दी। प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत शीर्ष न्यायालय के पास 50000 रुपये जमा किए थे।

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