भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की लापरवाही से हुई थी व्यक्ति की मौत। जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने शुक्रवार को मृतक की पत्नी को 50000 रुपये का भुगतान करने की अनुमति दे दी। प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत शीर्ष न्यायालय के पास 50000 रुपये जमा किए थे।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3cQ9tpb
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