दावा किया गया है कि पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की वर्तमान प्रक्रिया न तो पारदर्शी है और न ही उद्देश्यपूर्ण है। कई विशेषज्ञ निकायों ने पर्यावरण नियमन में सुधार का आह्वान किया है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने नाटिस जारी किया।
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