साहूकारी अधिनियम में ग्रामसभा को अधिकार दिए गए कि यदि वह तय करे कि उसके क्षेत्र में साहूकारी व्यवसाय नहीं होगा तो कलेक्टर वहां साहूकारी के लिए किसी को लाइसेंस नहीं देंगे।उम्मीद है कि सरकार के नए अभियान से अब सूदखोरों का नेटवर्क ध्वस्त होगा।
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