नागालैंड में मौजूदा परिदृश्य के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 या AFSPA को छह और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसे एक अहम कदम बताया गया है।
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