सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि इलाज प्रणाली के आधार पर एलोपैथी और आयुर्वेदिक डाॅक्टरों की सेवानिवृत्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इलाज का तरीका इसका आधार नहीं हो सकता।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3jmFBDU
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