शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में भुगती गई जेल की अवधि को सजा की अवधि के रूप में माना जाएगा। बशर्ते मुआवजे कि राशि अगले साल फरवरी के अंत में या उससे पहले निचली अदालत में जमा कर दी जाए।
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