दो मई को होने वाली मतगणना के पहले आयोग ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के लिए मतगणना केंद्रों में प्रवेश करने के पहले आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है।
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