Wednesday, January 1, 2020

UP: उपद्रवियों को रिकवरी नोटिस, 7 दिन का वक्त

नेहा लालचंदानी, लखनऊ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में हुई हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए भेजे गए का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सात दिनों का वक्त दिया है। सूबे के विभिन्न जिलों में कथित तौर पर हिंसा में शामिल 450 से अधिक लोगों को भेजे गए इन नोटिसों में उनकी निजी संपत्ति को जब्त करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अगर आरोपी तय समय सीमा के अंदर नोटिस का जवाब नहीं देता है, या उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सरकार आगे की कार्यवाही शुरू करेगी। आपको बता दें कि सीएए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में किए गए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर सीएम ने कहा था कि उपद्रवियों की पहचान करने के बाद उनकी संपत्ति जब्त करके नुकसान की भरपाई की जाएगी। पढ़ें: लखनऊ में 152 नोटिस हिंसा के बाद सीएम योगी ने जिलेवार कमिटी बनाकर फोटो तथा विडियो फुटेज के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान करके नोटिस भेजने का निर्देश दिया था। विभिन्न जिलों में भेजे गए नोटिसों में लखनऊ जिले में सर्वाधिक 152 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। लखनऊ में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा मेरठ में 148, बिजनौर में 43 और मुजफ्फरनगर में 40 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'आरोपियों को उनका पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया गया है लेकिन अगर कमिटी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो नुकसान की भरपाई के लिए आगे कि कार्यवाही शुरू की जाएगी। अगर कोई नुकसान की भरपाई करने में सक्षम नहीं होगा तो उसकी संपत्ति को जब्त करके उसकी नीलामी कराई जाएगी।' पढ़ें: इस संबंध में HC दे चुका है आदेश यूपी सरकार ने 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के आधार पर ये नोटिस भेजे हैं, जिसके मुताबिक, विरोध प्रदर्शनों या दंगों के दौरान नष्ट की गई सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार दोषियों से वसूली की अनुमति देता है। हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया था,'सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान का आकलन किया जाएगा और संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निगम और संपत्ति के मालिक राजनीतिक दलों/व्यक्तियों (जो हिंसा में तब्दील हुए प्रदर्शनों के लिए जिम्मेदार हैं) से नुकसान के भरपाई की वसूली का दावा करेंगे।


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