30 जुलाई को दायर को दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी नियुक्तियों के लिए उन अधिकारियों पर विचार हो जिनका सेवाकाल दो वर्ष बचा है।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3CbOh8G
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