Monday, August 2, 2021

तमिलनाडु सरकार 3 महीने के भीतर सभी ट्रांसजेंडरों का टीकाकरण करें : मद्रास उच्च न्यायालय

तमिलनाडु सरकार को मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि वह 3 महीनों में सभी ट्रांसजेंडरों को टीके की दोनों खुरान लगाएं। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता बानो की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रांसजेंडरों के हित में फैसला लिया।

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