तमिलनाडु सरकार को मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि वह 3 महीनों में सभी ट्रांसजेंडरों को टीके की दोनों खुरान लगाएं। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता बानो की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रांसजेंडरों के हित में फैसला लिया।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3ykajnB
No comments:
Post a Comment