पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मराठाओं को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को पांच मई को बहुमत से रद कर दिया था और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा तय करने संबंधी 1992 के मंडल फैसले को वृहद पीठ के पास भेजने से इन्कार कर दिया था।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3dyzt9Q
No comments:
Post a Comment