एक गैरसरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कानून की धारा 66ए को रद किए जाने के संबंध में वर्ष 2015 में दिए गए कोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने में केंद्र द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं।
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