सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इसकी जांच नहीं कर सकता कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी. ईश्वरैया और निचली अदालत के एक निलंबित मजिस्ट्रेट के बीच अमरावती जमीन घोटाला मामले में कथित बेनामी लेनदेन समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर फोन पर क्या बातचीत हुई।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/2ZHasl6
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