गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि 27 जनवरी 2021 को जारी दिशा-निर्देशों में निगरानी नियमन आदि के जो उपाय बताए गए थे उनका कड़ाई से पालन कराए जाने की जरूरत है।
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