मुंबईमिशन 'बिगिन अगेन' के तहत महाराष्ट्र सरकार ने में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और राहत दी हैं। कुछ शर्तों के साथ गुरुवार से सिनेमा थियेटर, नाट्यगृह, योग सेंटर, स्विमिंग पूल और इनडोर खेलों के लिए स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए संबंधित विभाग ने एसओपी जारी किया है। इस बारे में केंद्र सरकार ने पहले ही गाइडलाइंस जारी की थीं। महाराष्ट्र सरकार उस पर अब अमल कर रही है। गौरतलब है, राज्य में सिनेमा थिएटर, नाट्यगृह और स्विमिंग पूल खोलने की मांग लगातार की जा रही थी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के यहां बैठक भी हुई थी। सरकार ने बुधवार शाम को इसके लिए आदेश जारी किया। इसके अनुसार, राज्य में सिनेमाघर, मल्टिप्लेक्स, थियेटर और नाटक थियेटर अपनी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत तक शुरू कर सकते हैं। इसके लिए दर्शकों को एक-एक सीट छोड़कर बैठना होगा। इस बारे में राज्य का सांस्कृतिक विभाग अलग से दिशानिर्देश जारी करेगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में थियेटर पहले ही खुल गए हैं। स्विमिंग पूल और खेलकूद को भी मंजूरी स्विमिंग पूल सिर्फ राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के तैराकों के प्रशिक्षण के लिए खोले जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार के खेल विभाग ने अलग से दिशानिर्देश जारी किया है। इसके अलावा, सरकार ने बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वाश, इंडोर शूटिंग रेंज सहित अन्य इनडोर गेम शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन खिलाड़ियों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। जरूरत के अनुसार सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा।
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