मध्य प्रदेश के एक मामले में दोषी रामअवतार की याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाई कोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 में मिली शक्ति के तहत समझौते के आधार पर केस खत्म करने का अधिकार है।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3mkOQrf
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