कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों के तहत यह उपयुक्त होगा कि भारत सरकार सामुदायिक रसोई योजना के क्रियान्वयन के सिलसिले में कुछ नीतिगत निर्णय करे और इनमें सामुदायिक रसोई से जुड़ी अन्य समान योजनाओं पर विचार किया जाए जो पहले से विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित हैं।
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