21 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 1 मई की अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर 12 प्रतिशत IGST लगाया जाएगा।
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